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केरल हाई कोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर पटाखे फोड़ने पर अंतरिम आदेश जारी किया

नई दिल्‍ली केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को धार्मिक स्थानों पर गलत समय पर पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया न्यायमूर्ति अमित रावल की पीठ ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को सभी धार्मिक स्थानों पर छापेमारी करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया बोला गया कि एसीपी के संचालन में टीम बनाकर एक्‍शन लिया जाए उच्च न्यायालय ने कहा, ‘मैं कोच्चि और अन्य जिलों के पुलिस आयुक्त की सहायता से डिप्टी कलेक्टर को निर्देश देता हूं कि वे सभी धार्मिक स्थानों पर छापेमारी करें और सभी धार्मिक स्थानों में गैरकानूनी रूप से रखे गए पटाखों को अपने कब्जे में लें और निर्देश जारी करें कि अब से कोई पटाखे न चलाएं

पीठ ने कहा, ‘धार्मिक स्थानों पर विषम समय में पटाखे फोड़े जाएंगे प्रथम दृष्टया किसी भी पवित्र ग्रंथ में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पटाखे फोड़ने का कोई आदेश नहीं है‘ केरल के सभी धार्मिक स्थलों पर पटाखे फोड़ने से रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह अंतरिम आदेश जारी किया

याचिकाकर्ताओं ने बोला कि जिला कलेक्टर द्वारा विस्फोटक नियमों के अनुसार विस्फोटक लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं और सिर्फ़ कुछ मंदिर के पास ही ऐसे लाइसेंस हैं याचिकाकर्ताओं का बोलना है कि ऐसे लाइसेंस जारी नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि पटाखे फोड़ने से ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है, साथ ही शांति भी भंग होती है

न्यायाधीशों ने बोला कि उन्होंने आधी रात के बाद पटाखों का शोर भी सुना था उन्‍होंने छापेमारी करने का निर्देश देते हुए यह चेतावनी दी कि वर्तमान आदेश के बावजूद पटाखे फोड़ने की किसी भी घटना की सूचना मिलने पर न्यायालय अवमानना ​​कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए विवश होगी मुद्दे को आगे विचार के लिए 24 नवंबर को होगी

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