राष्ट्रीय

मनी लॉन्ड्रिंग केस : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मिली जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग केस: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है उच्चतम न्यायालय की तीन जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दे दी है प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत का विरोध नहीं किया दिल्ली शराब नीति से जुड़े घोटाले के मुद्दे में वह 6 महीने तक कारावास में थे. अब वे कारावास से रिहा हो जायेंगे देर शाम या कल सुबह हो सकती है कारावास से रिहाई अब वे सियासी गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं संजय सिंह की मां ने बोला कि मेरा बेटा बेगुनाह होकर घर आएगा

सुप्रीम न्यायालय की तीन जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले शामिल थे, इस मुद्दे की सुनवाई कर रही थी. पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा, संजय सिंह को अभी भी कारावास में रखने की क्या आवश्यकता है? न्यायालय ने संजय सिंह के वकील से बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी अभी पता नहीं चला है हालांकि, संजय सिंह 6 महीने से कारावास में हैं

सुप्रीम न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका पर भी सुनवाई की उच्चतम न्यायालय की बेंच ने आप सांसद के वकील की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ और उनके विरुद्ध दो करोड़ रुपये घूस लेने के आरोपों की जांच की जा सकती है

ईडी ने पिछले 4 अक्टूबर को संजय सिंह को अरैस्ट किया था उच्च न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय ने आप सांसद की जमानत अर्जी का विरोध किया था संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और क्राइम में मेरी कोई किरदार नहीं है. जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध किया और दावा किया कि संजय सिंह पॉलिसी अवधि 2021-22 से संबंधित दिल्ली शराब नीति से प्राप्त धन को रखने, छिपाने और इस्तेमाल करने में शामिल थे. हालांकि, एजेंसी ने उच्चतम न्यायालय में उनकी जमानत का विरोध नहीं किया

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button