उत्तर प्रदेश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को किया नोटिस जारी

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  शहर की पॉश कालोनी नेहरू नगर में स्थित पुराने तालाब पर गैरकानूनी कब्जे की प्रयास के मुद्दे में दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रदेश गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है प्रकरण में क्षेत्रीय ऑफिसरों से भी उत्तर तलब किया गया है

सिटीजन फोरम संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट उमेश चंद वर्मा ने एनजीटी में याचिका दाखिल की थी उनका इल्जाम था कि कुछ भू-माफिया तालाब पर कब्जा करने की नीयत से रात के अंधेरे में मलबा डाल कर बुल्डोजर से तालाब को पाट रहे हैं ताकि उस पर बहुमंजिला इमारत खड़ी की जा सके करोडों की इस बेशकीमती जमीन पर बड़े-बड़े भू-माफिया की निगाह है अधिवक्ता उमेश चंद वर्मा के अनुसार आरटीआई के माध्यम से मांगी गयी सूचना से खुलासा हुआ है कि रजवाह सिकंदरा मील  करलांग 3 फुट 314 तक (नेहरू नगर में सिंचाई विभाग की स्थिति) भूमि पर सिंचाई विभाग का स्वामित्व है जिसका गाटा संख्या 495 से 510 तक है पूर्व में सिंचाई विभाग की मुख्य नहर से सिकंदरा रजवाह ईश्वर टॉकीज चौराहा तक और ईश्वर टॉकीज चौराहे से गूल न्यायालय नहर नेहरू नगर होते हुए न्यायधीश कंपाउंड तालाब और अकबरी तालाब तक आती थी

अब इस गूल न्यायालय नहर का संचालन बंद कर दिया है जिस कारण से न्यायधीश कंपाउंड स्थित तालाब और अकबरी चर्च तालाब बिना पानी सूख गए हैं इसी का लाभ उठाकर भू माफिया तालाबों पर कब्जे कर रहे हैं याचिकाकर्ता ने मांग की है कि आगरा प्रशासन नेहरू नगर तालाब को कब्जा मुक्त करवा कर उसका सौंदर्यीकरण कराये ताकि पर्यावरण को जीवंत रखा जा सके और भूजल स्तर को सुधारा जा सके एडवोकेट उमेश चंद वर्मा के अनुसार इस प्रकरण में एनजीटी ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, सचिव पर्यावरण, उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, जिलाधिकारी आगरा, यूपी प्रदूषण विभाग सहित कई विभागों को नोटिस जारी कर उत्तर मांगा है

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