बरेली के तिहरे हत्याकांड में अदालत ने 2 महिलाओं समेत 8 अपराधियों को सुनाई फांसी की सजा
बरेली- तिहरे हत्याकांड में न्यायालय का निर्णय आ गया है। 2 स्त्रियों समेत 8 अपराधियों को फांसी की सजा हुई है। सर्राफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.10 वर्ष पहले तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था।
इंस्पेक्टर के घर डकैती के दौरान घटना को अंजाम दिया था।स्पेशल न्यायधीश फास्ट ट्रैक न्यायालय रवि कुमार दिवाकर ने सजा सुनाई है। बारादरी के सुरेश शर्मा नगर में 24 अप्रैल 2014 को हत्याकांड हुआ था।
पूरा मुद्दा कुछ इस तरह से…
बता दें कि सुरेश शर्मा निवासी रविकांत मिश्रा की ओर से केस दर्ज कराया गया था, जिसमें कहा गया था कि वह पीलीभीत में इनकम टैक्स विभाग के निरीक्षक के पद पर कार्यरत रहे। अप्रैल महीना वर्ष 2014 की सुबह नौ बजे वह अपने घर से पीलीभीत के लिए निकले थे। अगली सुबह टेलीफोन पर सूचना मिली थी कि उनके परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।खुद उन्होंने भी कॉल की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। वह घर पहुंचे तो मेन गेट के अंदर से बंद था। गैलरी में खिड़की खुली थी और ग्रिल निकला हुआ था। बगल की छत से अंदर जाकर देखा तो उनकी मां का मृतशरीर सीढ़ियों के पास था। घर का सामान बिखरा था और अलमारी टूटी हुई थी। लुटेरों ने लूटपाट के इरादे से उनकी मां पुष्पा देवी, भाई योगेश मिश्रा और भाभी प्रिया की मर्डर कर दी थी।
इस मुद्दे में कई लोगों के विरुद्ध इल्जाम पत्र दाखिल किया गया था।बता दें कि स्पेशल न्यायधीश फॉस्ट ट्रैक न्यायालय रवि कुमार दिवाकर ने चार मार्च को सभी नौ अभियुक्तों को गुनेहगार करार दिया। बृहस्पतिवार यानी की आज 7 तारीख को लोगों को सजा सुनाई गई। आठ लुटेरों को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है।लूट का सामान खरीदने वाले सुनार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।