उत्तर प्रदेश

रोशनी होटल में आग लगने के बाद एडीए-प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

अलीगढ़ महानगर में रेलवे स्टेशन के सामने मधुपुरा में रोशनी होटल में हुए अग्निकांड के बाद 11 अप्रैल को एडीए और जिला प्रशासन ने नियम खिलाफ चल रहे पांच होटलों को सील किया. जिनमें रोशनी होटल भी शामिल है. इन होटल संचालकों के पास न तो अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए ) से मानचित्र स्वीकृत था. न ही अग्नि शमन विभाग से इसकी अनापत्ति ली गई थी.

10 अप्रैल तड़के मधेपुरा में रोशनी होटल में आग लग गई थी. हादसे में होटल में ठहरे एक पुरुष की मृत्यु हो गई थी. घटना के बाद एडीए और जिला प्रशासन हरकत में आया. प्रशासन ने शहर में नियम खिलाफ ढंग से संचालित होटल और रेस्टोरेंट को चिन्हित कर लिया है. जल्द ही इन पर कार्रवाई की जाएगी. कई ऐसे होटलों को पहले नोटिस भी दिया जा चुका है.एडीए की टीम 11 अप्रैल को एसडीएम कोल शास्वत त्रिपुरारी, अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय संजय मिश्रा, सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के पुलिस बल के साथ मधेपुरा के रोशनी होटल पहुंची. यहां अधिशासी अभियंता आरके सिंह, पीठासीन अधिकारी अतुल आनंद, विशेष कार्याधिकारी अनिल कुमार सिंह, मो यासीन आदि ने रोशनी होटल के पूरे भवन को सील कर दिया. टीम ने इसी भवन में खुले सोनू ढाबा, मोबाइल दुकान समेत अन्य दुकानों को भी सील कर दिया.टीम ने नियम खिलाफ ढंग से संकरी गली में संचालित हो रहे होटल स्टार, होटल रंजीत, होटल रेनुका रेजीडेंसी और होटल श्री राम समेत पांच होटल, भवनों को सील किया. एडीए की उपाध्यक्ष अपूर्वा दुबे ने कहा कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार गैरकानूनी निर्माण/विकास कार्यों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने शहर में निर्माणकर्ता/विकासकर्ताओं/होटल संचालनकों को निर्देशित किया है कि एडीए क्षेत्र के भवन मानचित्र को स्वीकृत कराकर एवं स्वीकृति के अनुरूप ही भवन का इस्तेमाल करें. वरना की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी.

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