उत्तर प्रदेश

Auraiya: पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी जीजा को सुनाई फांसी की सजा

औरैया जिले में दिबियापुर थाना क्षेत्र के गांव तैयापुर में 30 मई 2023 को 10 वर्षीय साली के साथ बलात्कार और गला दबाकर मर्डर के गुनेहगार जीजा को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने फांसी की सजा सुनाई है. इस मुद्दे में 30 जून को प्रारम्भ हुई सुनवाई के चलते न्यायालय ने नौ माह 22 दिन में गुनेहगार को सजा सुनाई. इस मुद्दे में न्यायालय ने गुनेहगार को पांच लाख रुपये अर्थदंड सजा से दंडित किया है.

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र तोमर और मृदुल मिश्रा ने कहा कि वादी की ओर से दिबियापुर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग 10 वर्षीय पुत्री को उसके दामाद रोहित कुमार ने बलात्कार के बाद गला दबाकर मर्डर कर दी है. इस मुद्दे में दिबियापुर पुलिस ने विवेचना के उपरांत कोर्ट में आरोपी रोहित कुमार के विरुद्ध कोर्ट में इल्जाम पत्र दाखिल किया.

इसमें 30 जून 2023 को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह की न्यायालय में सुनवाई प्रारम्भ हुई. इस मुद्दे में न्यायालय ने नौ माह 22 दिन में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद 18 मार्च 2024 को पॉक्सो न्यायालय ने मृतका के जीजा नाबालिग साली के साथ बलात्कार और गला दबाकर मर्डर की गुनेहगार माना.

इसमें 21 मार्च को विशेष न्यायाधीश पॉक्साे अधिनियम मनराज सिंह ने गुनेहगार रोहित को गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई. सजा सुनने के बाद गुनेहगार रोहित न्यायालय में शांत बैठा रहा. उधर, न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपस्थित गुनेहगार रोहित की पत्नी पूजा और मां आरती को जैसे ही फांसी की सजा की जानकारी हुई वह न्यायालय परिसर के बाहर दहाड़े मारकर रोने लगी. इस दौरान गुनेहगार की पुत्री भी उपस्थित थी.

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