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पुष्पक एक्सप्रेस में लड़की से सामूहिक बलात्कार और डकैती मामले में 8 आरोपियों की हुई जमानत

मुंबई: मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में 20 वर्ष की नवविवाहित लड़की से सामूहिक दुष्कर्म और डकैती के मुद्दे में आठ आरोपियों की गिरफ्तारी के ढाई वर्ष बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक आरोपी को जमानत दे दी अदालत ने बोला कि यह दिखाने के लिए प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं है कि आरोपी किसी रैकेट का हिस्सा था.

सामूहिक बलात्कार की घटना पति और अन्य पर्यटकों की मौजूदगी में हुई. दोनों आरोपियों ने स्त्री का यौन उत्पीड़न किया था

उच्च कोर्ट ने बोला कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता सात अन्य लोगों के साथ इगतपुरी से आरोपी ट्रेन में चढ़ा और कसारा स्टेशन पर उनके साथ कूद गया. वह उन दो आरोपियों में से भी नहीं था, जिन्होंने स्त्री का यौन उत्पीड़न किया था अरशद अली शेख को 9 अक्टूबर, 2021 को अरैस्ट किया गया था और पिछले वर्ष जमानत के लिए आवेदन किया था.

जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने बोला कि बीते दिन 8 अक्टूबर 2021 को शाम 7.00 से 7.30 बजे के बीच शेख और सात अन्य लोग ट्रेन में चढ़े और सशस्त्र डकैती की पति ने सेलफोन और कीमती सामान छीनने की प्रयास कर रहे जोड़े का विरोध किया. इसलिए आरोपियों ने उसे पीटा, जबकि पाक्या और राहुल्या नाम के दो अन्य लोगों ने पत्नी का यौन उत्पीड़न किया. जब हमलावर कसारा स्टेशन पर उतरकर नसवा जा रहे थे, अभियोजक ने उनका पीछा किया और पाक्या को पकड़ लिया. अरशद शेख बाद में ट्रेन के शौचालय से बाहर आए और टिकट के बारे में उनके असाधारण उत्तर के लिए उन्हें कल्याण स्टेशन पर पुलिस को सौंप दिया गया.

उनके वकील ने तर्क दिया कि उन्हें शक के आधार पर फंसाने का कोई कारण नहीं था और किसी गवाह ने उनकी संलिप्तता की ओर इशारा नहीं किया था. श्रीमती. जामदार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बोला कि मुख्य प्रश्न यह है कि याचिकाकर्ता सह-आरोपी पाक्यान रैकेट का सदस्य है या नहीं. अदालत ने कहा, सीसीटीवी से ऐसा नहीं लगता और उसके पास से कुछ भी नहीं मिला. याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए जमानत देने के अपने अधिकार का प्रयोग किया कि उसे और हिरासत की जरूरत नहीं है. रु `30,000 के जमानत बांड पर रिहा होने पर, उन्हें तीन वर्ष तक या इल्जाम पत्र दाखिल होने तक हर दो महीने में कल्याण रेलवे स्टेशन पर मौजूद होना होगा.

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