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एयरपोर्ट पर सुरक्षाबलों से छिपकर निकल रहे थे यात्री, होने लगी जांच तो निकली हवा, बैग में मिली चीज ने कर दिया हैरान

Delhi Airport: यह वाकया दिल्‍ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल थ्री का है टर्मिनल थ्री के इन-लाइन बैगेज सिस्‍टम में तैनात डायल‍ सिक्‍योरिटी को अचनाक एक्‍स-रे की स्‍क्रीन पर एक ऐसी चीज नजर आती है, जिसे देखकर वह सिर से पैर तक कांप जाता है शीघ्र वह इसकी जानकारी एयरपोर्ट के आला ऑफिसरों को देता है 

सूचना मिलते ही सेंट्रल इंडस्ट्रिल सिक्‍योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ), डायल सिक्‍योरिटी, कस्‍टम सहित एयरलाइंस के वरिष्‍ठ अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं एक्‍स-रे स्‍क्रीन पर नजर आ रही इस इमेज को देखकर ये सभी अधिकारी भी कुछ देर के लिए सकते में आ जाते हैं इसके बाद, उस यात्री की तलाश प्रारम्भ की जाती है, जिसके नाम से यह बैगेज चेक-इन किया गया था

जांच में पता चलता है कि यह बैगेज पलजीत सिंह पॉल लालवानी नाम के यात्री का है पलजीत सिंह मूल रूप से अमेरिकी नागरिक हैं और वह एयर इण्डिया की फ्लाइट एआई-101 से न्‍यूयार्क के लिए रवाना होने वाले थे सीआईएसएफ और कस्‍टम की देखरेख में एयर इण्डिया के अधिकारी पलजीत सिंह को विमान से ऑफ लोड कर बैगेज मेकअप एरिया में पहुंचते हैं 

बैगेज खुलते ही खुली रह गईं सबकी आंखें
पलजीत सिंह के मौके पर पहुंचने के बाद सभी एजेंसियों की मौजूदगी में काले रंग का सैमसोनाइट बैग खोला जाता है जिसके भीतर से एक बड़े सींगों वाली खोपड़ी निकलती है वहीं, जब पलजीत सिंह से इस बारे में पूछा जाता है तो वह इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं जिसके बाद, कस्‍टम एक्‍ट 1962 की धारा 110 के अनुसार पलजीत सिंह को अरैस्ट कर लिया जाता है 

खोपड़ी की जांच में हुआ एक नया खुलासा
वहीं, वाइल्‍ड लाइफ डिपार्टमेंट के ऑफिसरों की सहायता से सींगों वाली इस खोपड़ी की पहचान हिरण की खोपड़ी के तौर पर की गई इस खुलासे के बाद आरोपी पलजीत सिंह को पटियाला हाउस न्यायालय में पेश किया गया सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी पलजीत सिंह को जमानत पर रिहा तो कर दिया, लेकिन कस्‍टम सहित कुछ अन्‍य विभागों के लिए नए सख्‍त निर्देश जारी किए  

कोर्ट के आदेश पर हुई यह बड़ी कार्रवाई
पटियाला हाउस न्यायालय ने कस्‍टम ऑफिसरों को जब्‍त की गई बड़े सींगों वाली खोपड़ी को वाइल्‍ड लाइफ डिपार्टमेंट के सुपुर्द करने के लिए निर्देश दिए साथ ही, आईजीआई एयरपोर्ट थाना पुलिस को इस मुद्दे की एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया न्यायालय के निर्देश पर आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी पलजीत सिंह के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 39, 40, 48ए, 49, 49बी और 51 के अनुसार मुद्दा दर्ज कर लिया गया

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