सुर्खियों मेंआई पाकिस्तान से यह खबर, कोर्ट का गजब फैसला, शख्स को सुनाई 80 कोड़े मारने की सजा
कराची: पाकिस्तान की न्यायालय से जुड़ी एक रोचक समाचार सामने आई है. पाक की एक न्यायालय ने सिंध प्रांत में एक शख्स को अपनी बच्ची को अस्वीकार करने और अपनी पूर्व पत्नी पर व्यभिचार का झूठा इल्जाम लगाने के लिए 80 कोड़े मारने की सजा सुनाई है. पाक में आमतौर पर अब इस तरह की सजा नहीं दी जाती है. मीडिया में आई खबरों में इसकी जानकारी दी गई है. पाक से आई यह समाचार सुर्खियों में है.
कोड़े मारने की सजा
‘डॉन’ अखबार ने सोमवार को एक रिपोर्ट में बोला कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मालिर) शहनाज बोह्यो ने फरीद कादिर को अपनी बच्ची के पितृत्व को अस्वीकार करने और पूर्व पत्नी के विरुद्ध झूठे इल्जाम लगाने के क्राइम का गुनेहगार ठहराया. आदेश में साफतौर पर बोला गया,’ जो कोई भी कजफ के लिए उत्तरदायी होगा, उसे 80 कोड़े मारने की सजा दी जाएगी.‘ न्यायालय ने यह भी निर्णय सुनाया कि गुनाह सिद्ध होने के बाद आरोपी की ओर से न्यायालय में पेश किए गए कोई भी साक्ष्य न्यायालय में स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे.
जानें पूरा मामला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी फरीद कादिर की पूर्व पत्नी ने न्यायालय में कम्पलेन दर्ज करते हुए कहा था कि उनकी विवाह फरवरी वर्ष 2015 में हुई थी. वह कम से कम एक महीने तक फरीद के साथ रही थी, वहीं दिसंबर 2015 में उसने एक बच्ची को जन्म दिया था. आरोपी फरीद ने अपनी पूर्व पत्नी की ओर से लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए बोला था कि उसने अपनी पूर्व पत्नी के साथ सिर्फ़ छह घंटे बिताए थे, इसके बाद वो घर से चली गई और कभी वापस नहीं लौटी.
‘आरोपी झूठा है’
अदालत ने आदेश में कहा, ‘‘यह एकदम साफ है कि आरोपी झूठा है और उसने शिकायतकर्ता पर उसकी बेटी के पितृत्व के संबंध में कजफ (व्याभिचार) का इल्जाम लगाया था. इसलिए आरोपी को गुनेहगार ठहराया जाता है और कजफ अध्यादेश, 1979 की धारा 7(1) के अनुसार 80 कोड़े मारने की सजा सुनाई जाती है. पाक में 80 कोड़े मारने की सजा 70 के दशक में जिया उल अधिकार के दौर के बाद नहीं देखी गई थी.’’