झारखण्ड

झारखंड की वृद्धा पेंशन योजना में हुआ ये बड़ा बदलाव

गुमला में सीएम वृद्धा पेंशन योजना में हुए परिवर्तन को लेकर अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा दिलाने के लिए जागरूकता रथ का शुरुआत किया गया. गौरतलब है कि राज्य गवर्नमेंट के निर्देशानुसार सीएम राज्य वृद्धावस्था पेंशन के लिए योग्यता उम्र 60 से घटाकर 50 कर दी गई है. जिसके उद्देश्य से गुमला में आज जन जागरूकता रथ की आरंभ की गई.

गुमला के डीसी कर्ण सत्यार्थी ने अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ सके, इसके लिए आज 3 जागरूकता गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर जिला मुख्यालय से रवाना किया है. जो पूरे जिला में भ्रमण कर लोगों को इस योजना के बारे में बताने का काम करेगी. यह जागरूकता गाड़ी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा निकाली गई है.जो विशेष रूप से जिला के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भ्रमण करेगी और जिला के ग्रामीणों को इस योजना एवं इससे मिलने वाले फायदा के बारे में सतर्क करने का  भी कार्य करेगी.

उम्र घटकर हुई 50 वर्ष
बताते चलें कि पूर्व में राज्य के 60 साल या इससे अधिक उम्र के वृद्ध स्त्रियों एवं मर्दों को गवर्नमेंट के द्वारा प्रत्येक माह 1000 रुपए की सहायता और पेंशन की राशि दी जाती थी.परंतु राज्य गवर्नमेंट ने राज्य की सभी स्त्रियों तथा अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के 50 साल या इससे ऊपर आयुवर्ग के व्यक्तियों को सीएम राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का फायदा देने का फैसला लिया है. इस योजना के अनुसार अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC)वर्ग के 50 से 59 साल के आवेदक (पुरुष) को योजना का फायदा प्राप्त करने हेतु अंचल अधिकारी से अन्यून प्राधिकर द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना जरूरी होगा. परन्तु स्त्री आवेदक को जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करने की कोई जरूरत नहीं है.

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