लाइफ स्टाइल

अगर आप पहली बार भर रहे हैं ITR, तो तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स

Important Documents for ITR Filing : यदि आप नौकरीपेशा हैं तो आपको आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा. ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. ITR फाइल करते समय आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होती है. यदि जरा भी जानकारी छूट गई तो आपको आयकर की तरफ से नोटिस मिल सकता है. यदि आप पहली बार ITR फाइल करने जा रहे हैं तो महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पहले से तैयार करके रख लें.

ये डॉक्यूमेंट रखें अपने पास

  • PAN
  • आधार
  • Form16 (यह कंपनी की ओर से दिया जाता है. इसमें दो पार्ट (A और B) होते हैं. इसमें कंपनी की ओर से काटे गए TDS और दूसरी जानकारियां होती हैं.
  • आपके जितने भी बैंक एकाउंट हैं, सभी की 31 मार्च 2024 तक अपडेट हुई स्टेटमेंट या पासबुक तैयार रखें. हर बैंक एकाउंट में देखें कि सालभर में कितना बैंक इंट्रेस्ट दिया गया है. यह वर्ष में चार बार दिया जाता है. सभी को जोड़ लें.
  • अगर आपकी कोई FD है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर उसका Accrued Interest मालूम कर लें. ये दोनों तरह के ब्याज आपको रिटर्न फॉर्म में Income from Other Sources में दिखाने हैं.
  • रिटर्न में आपको Deduction under Chapter VI-A में भी 80C आदि की जानकारी देनी होती है, जिसके आधार पर आपको आयकर में कटौती मिलती है. जैसे इंश्योरेंस, PPF, मेडिक्लेम, ट्यूशन फीस आदि.
  • होम लोन/ब्याज के सर्टिफिकेट (यह लोन देने वाली संस्था से मिल जाएगा) और खर्चों, निवेश के पेपर भी तैयार रखें.

यहां से भरें

अगर आप औनलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना होगा. यहां ऊपर राइट साइड में लिखे Register पर क्लिक करके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. यदि औनलाइन ITR फाइल करने में कोई कठिनाई आए तो किसी एक्सपर्ट की राय लें. यदि आप ITR औनलाइन फाइल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि ITR-1 फॉर्म ही भरें. यदि किसी दूसरे फॉर्म के भीतर आते हैं तो किसी एक्सपर्ट से ही फाइल करवाएं.

जानें, किसके लिए कौन सा फॉर्म है जरूरी

ITR फाइल करने के लिए भिन्न-भिन्न फॉर्म हैं. यह फॉर्म भिन्न-भिन्न इनकम क्लास वाले के मुताबिक हैं.
ITR-1: इसे सहज के नाम से भी जाना जाता है. यह सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और अन्य साधन के जरिए कुल 50 लाख रुपये सालाना आमदनी तक वालों के लिए होता है.
ITR-2: यह फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए होता है, जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं होती. इनकी आय हाउस प्रॉपर्टी या पूंजी के जरिए अर्जित होती है.
ITR-3: यह फॉर्म उन लोगों के लिए भरना महत्वपूर्ण होता है, जो स्वयं बिजनेस कर रहा हो या किसी प्रोफेशन से आमदनी हासिल कर रहे हों.

Related Articles

Back to top button