69 हजार सहायक बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में नोटिस जारी
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एम।के।एस। सुंदरम और सचिव अपर्णा यू। को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह नोटिस राज्य में 69 हजार सहायक बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे में एक अंक के टकराव में दाखिल याचिका पर दिया गया है।
न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह ने एक अभ्यर्थी विकास सिंह द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर मंगलवार को यह आदेश पारित किया।
सिंह ने दावा किया था कि राज्य ऑफिसरों ने न्यायालय के 28 नवंबर 2023 के पिछले आदेश का पालन नहीं किया है।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि न्यायालय ने कई याचिकाओं पर निर्णय करते हुए आदेश पारित किया था क्योंकि राज्य के ऑफिसरों ने न्यायालय (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) को आश्वासन दिया था कि योग्य उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाएगा और इस संबंध में दो महीने के भीतर सभी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
याचिकाकर्ताओं के वकील अमित सिंह भदौरिया ने दावा किया कि दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद राज्य के ऑफिसरों ने न्यायालय के उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया है।
वकील ने बोला कि यह जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवज्ञा है और यह न्यायालय की अवमानना के दायरे में आता है।
मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने बेसिक शिक्षा विभाग के दोनों शीर्ष प्रतिवादी ऑफिसरों को अवमानना नोटिस जारी करते हुए इस मुद्दे को 11 मार्च से प्रारम्भ होने वाले हफ्ते में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।