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इस दिन तक पात्र व्यक्ति बनवा सकते हैं वोट : जिला निर्वाचन अधिकारी

चंडीगढ़. रेवाड़ी के डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बोला कि लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी मतदाता हैं, इसलिए अभी भी यदि किसी नागरिक का वोटर कार्ड नहीं बना है तो वे तुरंत अपना वोटर कार्ड बनवा लें ताकि चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें. उन्होंने साफ किया कि नागरिक 26 अप्रैल, 2024 तक अपना वोट बनवा सकते हैं. उन्होंने कहा कि पात्र आदमी संबंधित बीएलओ, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के पास फॉर्म-6 भरकर वोट बनवा सकते हैं. यह फॉर्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय विभाग की वेबसाइट ceoharyana.gov.in/ पर भी मौजूद है, जो डाउनलोड किए जा सकते हैं. वोट बनवाने के लिए दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अपने निवास और उम्र प्रमाण पत्र के साथ ऑफलाइन या औनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वोट बनवाने से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर-1950 पर संपर्क कर सकते हैं.



मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही किया जा सकेगा मताधिकार का प्रयोग :

जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बोला कि लोकतंत्र के महापर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें. इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो. जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, सिर्फ़ वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है. यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता आईडी प्रूफ (एपिक) नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य वैकल्पिक आईडी प्रूफ दिखाकर भी अपना वोट डाल सकता है. उन्होंने बोला कि यदि मतदाता के पास पुराना एपिक कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए. यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई आईडी प्रूफ दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा. कोई भी मतदाता सिर्फ़ तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो.

एपिक कार्ड के अतिरिक्त अन्य डॉक्यूमेंट्स दिखाकर भी डाल सकते हैं वोट :

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एपिक कार्ड के अतिरिक्त मतदाता हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करके भी वोट डाल सकते हैं. इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा नौकरी कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अनुसार जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक आईडी प्रूफ और आधार कार्ड शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सीईओ हरियाणा की वेबसाइट ceoharyana.gov.in/ पर नागरिक अपने वोट की जानकारी त्वरित गति और सरलता से प्राप्त कर सकते हैं.

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