निर्वाचन आयोग ने बनाए कई एप्लीकेशन, ऐसे उठाएं लाभ
लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग ने कई ऐसे एप्लीकेशन तैयार किए हैं जो आम जनता के लिए बहुत हितकर हैं। मेरठ के ज़िलाधिकारी और ज़िला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि कोई भी आदमी इस एप्लीकेशन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन समेत अनेक शिकायतें कर सकता हैं। कम्पलेन पर पांच मिनट में कंट्रोल रूम सक्रिय हो जाता है और पचास मिनट के अंदर परेशानी का निदान कर दिया जाता है। एंड्रॉयड और आईफोन पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जा सकता है।
इसके साथ ही KNOW YOUR CANDIDATE APP भी बहुत ख़ास है। इस एप्लीकेशन में आप अपने क्षेत्र में प्रत्याशी से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म के पास जैसे ही जानकारी आएगी वो इस एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी जाएगी। मतदान एप भी पोलिंग डे के दिन सक्रिय रहेगा। वहीं मेरठ में मतदाताओं को सतर्क करने के लिए रील बनाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कोई भी आदमी मतदान जागरूकता से संबंधित रील बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से बार कोड स्कैन कर या 7088264764 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं।
सबसे अच्छी रील बनाने वालों को नकद पुरस्कार
सबसे अच्छी रील बनाने वाले को जिला प्रशासन की तरफ से 10,000 रुपए प्रथम पुरस्कार तथा एक सम्मान पत्र दूसरा जगह प्राप्त करने वाले को 5000 रुपए सम्मान पत्र तीसरा जगह प्राप्त करने वाले को 2500 रुपए और सम्मान पत्र जिलाधिकारी देंगे। स्वीप कोऑर्डिनेटर चिकित्सक मेघराज सिंह ने कहा कि आज के समय में सबसे अधिक रील बनाने का क्रेज है कोई भी आदमी मतदाताओं को सतर्क करने के लिए इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकता है।
कई प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन
इसके लिए कोई भी उम्र सीमा या शैक्षिक योग्यता नहीं रखी गई है। किसी भी उम्र एवं किसी भी व्यवसाय का आदमी इसमें प्रतिभाग कर सकता है। रील बनाने के बाद स्वीप मेरठ के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल पर टैग करते हुए लोगों को सतर्क करना है। इसी प्रकार आने वाले समय में विभिन्न विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज समस्त मुद्रणालय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने बोला कि प्रेस की यह ड्यूटी होगी कि निर्वाचन से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करते समय अखबार किसी भी ढंग से अस्वस्थ निर्वाचन अभियान में भाग न लें। तथा किसी भी सियासी दल और उम्मीदवार से संबंधित घटना को बढ़ा-चढ़ाकर प्रकाशित न करें।
धार्मिक, जातिसूचक वाक्य पर है पूर्णतः प्रतिबंध
निर्वाचन अभियान के दौरान धार्मिक, जातिसूचक वाक्य पूर्णतः प्रतिबंध हैं। प्रेस ऐसे समाचार प्रकाशित न करें जिससे धार्मिक समुदाय, लिंग, भाषा और जाति के बीच वैमनस्यता फैले। उन्होंने बोला कि उम्मीदवारों के पर्सनल चरित्र, आचरण के संबंध में कुछ भी प्रकाशित न करें। सोशल मीडिया पर विज्ञापन के व्यय सहित प्रचार के सभी व्यय का विवरणी प्रस्तुत करें। टीम को प्रकाशन की तिथि से दो दिन पूर्व आवेदन करना होगा। निर्वाचन से संबंधित अपुष्ट और भ्रामक खबरों को चलाने से बचें