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सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर इस दिन होगी सुनवाई

नई दिल्ली . उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को द्रमुक नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की है. उन्हें कथित पैसे के बदले जॉब घोटाले से जुड़े एक धन शोधन मुद्दे में पिछले वर्ष अरैस्ट किया गया था.

न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज मुद्दे की सुनवाई यह कहते हुए स्थगित कर दी कि प्रवर्तन निदेशालय का जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड पर नहीं है. खंडपीठ में न्यायमूर्ति उज्जल भूयान भी शामिल हैं.

केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से न्यायालय में पेश अधिवक्ता ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने में न्यायालय से माफी मांगते हुए बोला कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक अहमियत के आधार पर इसे दाखिल कर दिया जायेगा.

इसके बाद न्यायालय ने सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की.

इससे पहले, पिछली सुनवाई में शीर्ष न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालच के 28 फरवरी के उस आदेश पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था जिसमें बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. हालांकि उसने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर उत्तर मांगा था.

फरवरी में मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की बेंच ने बोला था कि मंत्री पद से त्याग-पत्र देने के बाद भी बालाजी राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक बने हुए हैं और राज्य गवर्नमेंट पर उनका काफ असर है.

हाई न्यायालय ने ट्रायल न्यायालय को दैनिक आधार पर सुनवाई कर मुद्दे का ट्रायल तीन महीने में पूरा करने का निर्देश दिया था.

ईडी ने पिछले वर्ष जून में बालाजी को अरैस्ट किया था और तब से वह रिमांड पर हैं.

 

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