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ED ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा…

Delhi : दिल्ली की एक न्यायालय ने ‘आबकारी नीति घोटाले’ में अरैस्ट सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका बुधवार( 10 अप्रैल ) को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने वकीलों के साथ मुलाकात के लिए और समय दिए जाने का निवेदन किया था. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इस मुद्दे में उन्हें राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है.

ED ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए बोला कि केवल इस आधार पर उन्हें विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह कारावास से गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं. केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायाधीश से बोला कि नेता के विरुद्ध कई मुद्दे लंबित हैं और किसी आदमी को समझाने और निर्देश देने के लिए हफ्ते में एक घंटा पर्याप्त नहीं है.

वकील ने केजरीवाल की ओर से दलील पेश करते हुए कहा, ”यह सबसे बुनियादी कानूनी अधिकार है कि मैं अपने वकील से मिलने के लिए कह रहा हूं. संजय सिंह को उनके वकील के साथ तीन बैठकों की अनुमति तब दी गई जब उनके विरुद्ध सिर्फ़ पांच या आठ मुद्दे थे.

ईडी ने केजरीवाल के उस निवेदन का विरोध किया था, जिसमें वह हर सप्ताह अपने वकीलों से पांच बार मिलना चाहते थे. प्रवर्तन निदेशालय ने बोला था कि ये कारावास के नियमों के विरुद्ध है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने न्यायालय को कहा कि केजरीवाल को पहले ही अपने वकीलों के साथ एक के बजाय दो बैठकें करने की अनुमति दी गई है.

साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि कारावास के अंदर से केजरीवाल द्वारा परामर्श के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए कानूनी साक्षात्कारों का दुरुपयोग किया जा रहा है. केजरीवाल ने सलाखों के पीछे से ही गवर्नमेंट संबंधी मामलों में कुछ निर्देश जारी किये हैं. उनकी आम आदमी पार्टी (AAP) ने दावा किया था कि वह कारावास से ही गवर्नमेंट चलाएंगे.

आप संयोजक ने यह दावा करते हुए न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था कि वकीलों से मिलने के लिए हर सप्ताह सिर्फ़ दो बैठकें करना उनके लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि उनके विरुद्ध कई राज्यों में विभिन्न मामलों की जांच चल रही है इसलिए उन्हें वकीलों से परामर्श लेने के लिए अधिक समय की जरुरत है. न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मुद्दे में केजरीवाल को एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है.

ED ने सीएम केजरीवाल पर आबकारी नीति घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता, नीति का मसौदा तैयार करने और उसे लागू करने, घूस लेने और अंत में घोटाले से मिली आय का कुछ हिस्सा गोवा विधानसभा चुनाव के प्रचार में इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है.

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