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ED ने अमानतुल्ला खान को कल पेश होने को कहा…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को उनकी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मुद्दे में अगले हफ्ते फिर से पेश होने को बोला है. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी.

सूत्रों के मुताबिक आप विधायक को 29 अप्रैल को पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के अनुसार अपना बयान दर्ज कराना जारी रखने के लिए बोला गया है.
ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक से केंद्रीय एजेंसी ने पिछले हफ्ते लगभग 13 घंटे तक पूछताछ की थी.

संबंधित घटनाक्रम में दिल्ली की एक न्यायालय ने खान को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन की अनदेखी करने के लिए एजेंसी द्वारा दाखिल किए गए एक मुकदमे में शनिवार को जमानत दे दी.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने न्यायालय में पेश होने के बाद खान को 15,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा कर दिया.

आप नेता और दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने पहले बोला था कि खान के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय का मुद्दा फर्जी है और पार्टी अपने विधायक के साथ खड़ी है.
उच्चतम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे में आप विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार किए जाने के बाद 18 अप्रैल को खान एजेंसी के सामने पेश हुए थे.

उस दौरान प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में प्रवेश करने से पहले पत्रकारों से वार्ता के दौरान खान ने दावा किया था कि जब वह वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने नियमों का पालन किया और कानूनी राय लेने के बाद और 2013 में आए नए अधिनियम (बोर्ड के लिए) के मुताबिक सबकुछ किया था.

खान और उनके कथित सहयोगियों के विरुद्ध धन शोधन का मुद्दा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से जुड़ा है.
ईडी ने दावा किया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की गैरकानूनी भर्ती के माध्यम से बड़ी धनराशि नकद में अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए उस धनराशि का निवेश किया.

 



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