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अवैध आवास को बनाया जा सकेगा वैध, विभाग ने जारी की अधिसूचना

Madhya Pradesh Urban Development Department: मध्य प्रदेश में बीजेपी की मोहन यादव गवर्नमेंट राज्य के विकास और प्रदेशवासियों के जीवन को सरल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है सीएम मोहन यादव के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में राजस्व महाभियान चलाया गया है, जो सफल साबित हुआ है अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश नगरपालिका ने बिना अनुमति के अनाधिकृत भवनों के निर्माण को वैध करने का अभियान प्रारम्भ किया है इस अभियान के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति से बने गैरकानूनी आवास को 30 फीसदी तक निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वैध किया जा सकेगा

बता दें कि, इस काम के लिए प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नियम में संशोधन किया है ताकि लोग नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति से बने अपने आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को वैध करवा सकें इस बारे में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना के जरिए जानकारी दी है विभाग ने यह कार्यवाही नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पहल पर कर रहा है

 

नियमों में संशोधन

विभाग से तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक नियमों में यह संशोधन केवल 31 अगस्त, 2024 तक ही रहेगा इसलिए जिन्हें भी अपने भवनों के निर्माण को वैध करवाना है वह कलेक्टर मार्गदर्शन के द्वारा जारी किए बाजार प्राइज की दर का शुल्क जमा करा कर निर्माण को वैध करवा सकते हैं यदि सम्पत्ति व्यावसायिक है तो इसके लिए बाजार प्राइज के 18 फीसदी के बराबर शुल्क जमा करवाना होगा, वहीं यदि सम्पत्ति आवासीय है तो उस पर 12 फीसदी के बराबर शुल्क जमा करवाना होगा इसके साथ ही अधिसूचना में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सम्पत्ति को वैध करवाने का यह जनवरी, 2021 से पहले बिना अनुमति के बने निर्मित भवनों पर ही लागू होगा

 

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