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Jaipur News:शादी रद्द होने के बाद भी रिसोर्ट ने नहीं लौटाई बुकिंग,कोर्ट ने लगाया इतने हजार का हर्जाना

Jaipur News:जिला उपभोक्ता आयोग,जयपुर-द्वितीय ने विवाह रद्द की सूचना रिसोर्ट को कई महीने पहले देने के बाद भी बुकिंग राशि नहीं लौटाने को सेवादोष माना है इसके साथ ही आयोग ने अचरोल बाग रिसोर्ट पर 70 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है

वहीं रिसोर्ट को बुकिंग राशि के तौर पर वसूली गई 3,21,000 रुपए नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश रामप्रसाद शर्मा के परिवाद पर दिया

परिवाद में बोला गया कि परिवादी की बेटी की विवाह 25 नवंबर 2022 को होनी थी जिसके लिए उसने 24 और 25 नवंबर को सभी सुविधाओं सहित रिसोर्ट को 12.80 लाख रुपए में फाइनल किया और बुकिंग के लिए 21 हजार रुपए दे दिए इसके बाद विपक्षी के कर्मचारी के कहने पर उसने 8 जुलाई 2022 को तीन लाख रुपए चेक से दे दिएवहीं बाद में किन्हीं कारणों से उसकी बेटी की विवाह रद्द हो गई

इस पर परिवादी ने रिसोर्ट प्रबंधन को विवाह की तारीख से कई माह पहले सूचना देते हुए पूरी बुकिंग राशि लौटाने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी रिसोर्ट ने राशि नहीं लौटाई इसे उपभोक्ता न्यायालय में चुनौती देते हुए जमा राशि हर्जा-खर्चा सहित विपक्षी से दिलवाए जाने की गुहार की गई

जिसके उत्तर में रिसोर्ट प्रबंधन की ओर से बोला गया कि उस दौरान जयपुर में कोविड नहीं था और विवाह की बुकिंग 6-7 महीने पहले ही करवानी होती हैशादी रद्द करने से उसका रिसोर्ट भी खाली रहा और उसे 9,59,000 रुपए का हानि हुआ हैइसलिए परिवाद खारिज कर उसे परिवादी से यह राशि दिलाई जाए

आयोग ने दोनों पक्षों को सुनकर बोला कि परिवादी ने मुनासिब समय पर विपक्षी को सोशल मीडिया और टेलीफोन के जरिए विवाह रद्द होने की सूचना दे दी थी और रिसोर्ट प्रबंधन के पास अन्य बुकिंग का पर्याप्त समय थाइसलिए वह परिवादी की राशि ब्याज सहित लौटाए और उसे अलग से हर्जाना भी अदा करे

 

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