JKNF Ban: मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट को UAPA के तहत किया बैन
नई दिल्ली। गवर्नमेंट ने मंगलवार को नईम अहमद खान (Naeem Ahmed Khan) के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (JKNF) पर अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के अनुसार प्रतिबंध लगा दिया। गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घटक जेकेएनएफ को तुरन्त असर से एक “गैरकानूनी संगठन” घोषित किया।
सरकार ने बोला कि जेकेएनएफ “गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहा है, जो राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए नुकसानदायक है।” उसने बोला कि जेकेएनएफ के सदस्य जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने और केंद्र शासित प्रदेश में आतंकियों को साजोसामान सहायता प्रदान करने के लिए आतंकी गतिविधियों और हिंदुस्तान के विरुद्ध दुष्प्रचार का समर्थन करने में शामिल रहे हैं।
सरकार ने यह भी बोला कि जेकेएनएफ सदस्य “आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने, सुरक्षा बलों पर लगातार पथराव करने सहित अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शनकारियों को जुटाने में लिप्त रहे हैं।”
यह आदेश पांच साल की अवधि के लिए कारगर रहेगा। वहीं, प्रतिबंध के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बोला कि हिंदुस्तान के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट आतंकी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “जेकेएनएफ को जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने के लिए अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया।”