Supreme Court: भारतीय तटरक्षक बल में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का किया जा रहा है विरोध
सुप्रीम न्यायालय ने बोला कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय तटरक्षक बल में स्त्री ऑफिसरों को स्थायी कमीशन देने का विरोध किया रहा है, जबकि सेना, वायुसेना और नौसेना में स्त्रियों को स्थायी कमीशन का फायदा मिल रहा है. इस टिप्पणी के साथ उच्चतम न्यायालय ने इस मसले पर विचार करने का निर्णय लेते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित याचिका को अपने पास स्थानांतरित कर लिया.
सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेना, वायुसेना और नौसेना की अन्य शाखाओं में समान रूप से नियुक्त स्त्री ऑफिसरों को स्थायी कमीशन देने के उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसलों के आलोक में यह निर्देश दिया. शीर्ष न्यायालय स्त्री अधिकारी प्रियंका त्यागी के दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध दाखिल एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें उप कमांडेंट के रूप में सेवा जारी रखने की अंतरिम राहत से मना कर दिया गया था.
लगाई थी फटकार
सुप्रीम न्यायालय ने बीते सोमवार को स्त्री ऑफिसरों को स्थायी कमीशन देने का विरोध करने के लिए तटरक्षक बल को फटकार लगाई थी. पीठ ने बोला था कि भेदभाव समाप्त होना चाहिए. हमें ध्वजवाहक बनना है और देश के साथ चलना है. पहले महिलाएं बार में शामिल नहीं हो सकती थीं. लड़ाकू पायलट नहीं बन सकती थीं.