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VVPAT की पूरी गिनती की मांग वाली याचिका पर आज ‘सुप्रीम कोर्ट’ सुनाएगा फैसला

सुप्रीम न्यायालय बुधवार को वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ ईवीएम का इस्तेमाल करके डाले गए वोटों के पूर्ण क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर कुछ निर्देश सुनाएगा. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ याचिका पर निर्देश सुनाने वाली है. इससे पहले उच्चतम न्यायालय की बेंच ने 18 अप्रैल को निर्णय सुरक्षित रख लिया था.

चुनावी प्रणाली में मतदाताओं की संतुष्टि और विश्वास के महत्व को रेखांकित करते हुए, शीर्ष न्यायालय ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं से बोला था, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की प्रभावकारिता पर शक न करने के लिए मतपत्रों का इस्तेमाल करने के लिए वापस जाने का निर्देश देने की मांग की थी और इसकी सराहना की थी. चुनाव आयोग अच्छा काम करता है.

याचिकाकर्ताओं में से एक, एनजीओ ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) ने वीवीपैट मशीनों पर पारदर्शी ग्लास को अपारदर्शी ग्लास से बदलने के चुनाव पैनल के 2017 के निर्णय को उलटने की मांग की, जिसके माध्यम से एक मतदाता सिर्फ़ तभी पर्ची देख सकता है जब रोशनी चालू हो.

लगभग दो दिनों तक चली सुनवाई के दौरान, पीठ ने ईवीएम की कार्यप्रणाली को समझने के लिए वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त नितेश कुमार व्यास के साथ लगभग एक घंटे तक वार्ता की और एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण से बोला कि मतदाताओं की संतुष्टि और विश्वास पर भरोसा है.

चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने बोला था कि ईवीएम स्टैंडअलोन मशीनें हैं और उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन मानवीय त्रुटि की आसार से इनकार नहीं किया जा सकता है.

16 अप्रैल को, शीर्ष न्यायालय ने ईवीएम की निंदा और मतपत्रों को वापस लाने की मांग की आलोचना करते हुए बोला था कि हिंदुस्तान में चुनावी प्रक्रिया एक “बहुत बड़ा काम” है और “सिस्टम को गिराने” का कोशिश नहीं किया जाना चाहिए. सात चरण का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को प्रारम्भ हुआ और दूसरा चरण 26 अप्रैल को होना है.

एडीआर ने ईवीएम में गिनती का मिलान उन वोटों से करने की मांग की है जिन्हें सत्यापित रूप से “डाले गए रूप में दर्ज किया गया है” और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता वीवीपैट पर्ची के माध्यम से सत्यापित करने में सक्षम है कि उसका वोट, जैसा कि पेपर स्लिप पर दर्ज किया गया है, “रिकॉर्ड के रूप में गिना गया है”.

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