IOA अध्यक्ष पीटी उषा के बयान पर आया पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का ये जवाब
नौकरी देना या निकालना अध्यक्ष का अधिकार नहीं
आईओए के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने पीटी उषा के लेटर पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि मैं भी वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक अध्यक्ष रहा हूं और आपकी भी शक्तिया और अधिकार वह ही हैं जो मेरे समय पर थे. आईओए अध्यक्ष की पावर इसके संविधान में रूल 15.1.1 से 15.1.6 तक हैं आपको इसका पालन करना चाहिए. किसी को जॉब देना या जॉब से निकालने का अधिकार आईओए अध्यक्ष का नहीं है. रूल नंबर 15.1.6 में ये कहा गया है कि अध्यक्ष ईसी या जीए के निर्देशानुसार कोई अन्य कार्य कर सकते हैं. इसका सीधा मतलब है कि आईओए अध्यक्ष ईसी के अधिकार क्षेत्र में आता है. इसी वजह से यदि सीईओ को नियुक्त करने की पावर ईसी के पास है तो उन्हें जॉब से निकालने की भी शक्ति उनके पास है. मैं 2016 से 2022 तक इंटरनेशनल हॉकी महासंघ (एफआईएच) का अध्यक्ष भी रहा हूं और आईओ की तरह जहां सीईओ की नियुक्ति आईओए संविधान में नियम 15.3 में प्रदान की गई है, उसी प्रकार एफआईएच संविधान में यह एफआईएच कानून के अनुच्छेद 8.2 में प्रदान की गई है.
मेरा निवेदन है कि खेलों के लिए काम करें
नरेंद्र बत्रा ने अपने इस उत्तर में आगे लिखा कि मुझे लगता है कि आईओए में आपके और ईसी के बीच ये गलतफहमी का एक मुख्य हो कारण हो सकता है. मेरा आपसे निवेदन है कि आप रिमोट कंट्रोलर्स को छोड़ दें और ईसी के साथ काम करें क्योंकि हिंदुस्तान ने वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए बोली लगाई है, ऐसे में आपको खेलों के लिए काम करना चाहिए और अभी से और 2036 ओलंपिक के लिए कम उम्र के एथलीटों के चयन की जिम्मेदारी निभानी चाहिए.