अलीगढ़: चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को हुई उम्रकैद की सजा
अलीगढ़ के गोंडा क्षेत्र में तीन साल पहले चार वर्षीय बच्ची की बलात्कार के बाद मर्डर के गुनेहगार को ताउम्रकैद (शेष प्राकृत जीवन तक) की सजा सुनाई है. एक लाख रुपये अर्थदंड भी तय किया है. निर्णय विशेष पॉक्सो न्यायाधीश सुरेंद्र मोहन सहाय की न्यायालय से सुनाया गया है. अर्थदंड की राशि में से 80 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं.
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेश सिंह के मुताबिक घटना 26 सितंबर 2021 की है. अनुसूचित जाति के वादी केस की ओर से गोंडा पुलिस स्टेशन में तहरीर दी गई कि उनकी बेटी घटना वाली शाम छह बजे घर के दरवाजे से गायब हो गई. उस समय वह स्वयं पैंठ से सब्जी लेने गया था. जब पत्नी बाहर बच्चों को देखने आई तो तीन बच्चों में सबसे बड़ी बेटी गायब थी. काफी खोजने के बाद भी जब बेटी का सुराग नहीं लगा.
इस सूचना पर हरकत में आई पुलिस ने केस दर्ज कर बच्ची की तलाश प्रारम्भ कर दी. 27 सितंबर की सुबह बच्ची का मृतशरीर गांव के बाहर धान के खेत में गड्ढे में भरे पानी में पड़ा मिला. पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, मेडिकल परीक्षण और फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हुआ कि बच्ची की पानी में डूबने से दम घुटने से मृत्यु हुई और बलात्कार की पुष्टि हुई. शरीर पर किसी तरह की चोट नहीं पाई गई.
इसकी जांच करते हुए पुलिस ने गांव के अनुसूचित जाति के ही विवाहित पुरुष अर्जुन सिंह को अरैस्ट किया. उसकी निशानदेही से बच्ची की घटना के समय पहनी हुई पजामी बरामद की. मुद्दे में दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य छिपाने और पॉक्सो एक्ट के अनुसार चार्जशीट दाखिल की गई. कोर्ट में सत्र परीक्षण प्रारम्भ हुआ. सत्र परीक्षण के दौरान परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, मौके के साक्ष्यों और गवाही के आधार पर अर्जुन को गुनेहगार करा दिया गया. जिसके बाद शेष प्राकृत जीवन तक उम्रकैद और अर्थदंड से दंडित किया गया है