उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी पर मुस्लिमों की याचिका पर 15 को होगी सुनवाई

प्रयागराज (यूपी) इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति देने के वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दाखिल अपील पर आदेश पारित किया, जो काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद के मामलों की देखभाल करती है

मुस्लिम पक्ष के वकील – पुनित गुप्ता और एसएफए नकवी को विस्तार से सुनने के बाद, न्यायमूर्ति अग्रवाल ने नकवी के निवेदन पर मुद्दे में आगे की सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की

मस्जिद समिति की ओर से पेश हुए एसएफए नकवी ने न्यायालय के समक्ष बोला कि विवादित संपत्ति पर वादी (व्यास) का क्या अधिकार है, यह अभी तक तय नहीं हुआ है और इसलिए वादी के अधिकार का पता लगाए बिना, तहखाने में पूजा की अनुमति देने का आदेश अवैध है

मुस्लिम पक्ष ने अदालती आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी दाखिल कीं, जो पहले दाखिल नहीं की गई थीं और इन्हें रिकॉर्ड पर ले लिया गया

मामले में हिंदू पक्ष ने विवादित संपत्ति पर अपना कब्ज़ा साबित करने के लिए कुछ कागजात भी दाखिल किए

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने 2 फरवरी को उच्चतम न्यायालय द्वारा वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उसकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने और उसे उच्च न्यायालय जाने के लिए कहने के कुछ ही घंटों के भीतर हाई कोर्ट का रुख किया था

वाराणसी जिला न्यायालय ने 31 जनवरी को निर्णय सुनाया था कि एक पुजारी ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में मूर्तियों के सामने प्रार्थना कर सकता है

Related Articles

Back to top button