उत्तर प्रदेश

वोटर को क्या लेकर जाना है बूथ पर, पहचान पत्र का क्या-क्या है विकल्प, जानें सबकुछ

यूपी lok sabha election 2024: लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है. अब भी काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास चुनाव आयोग से जारी आईडी प्रूफ यानी वोटर कार्ड नहीं हैं. ऐसे में इन लोगों को कई विकल्प भी दिए गए हैं. इसके अतिरिक्त बूथों पर वोटरों के लिए पानी और कुछ देर आराम करने के लिए प्रबंध भी हो रही है. विकलांगों के लिए हर बूथ पर रैंप की भी प्रबंध का आदेश दिया गया है. चुनाव आयोग ने मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिये वैकल्पिक फोटो आईडी प्रूफ दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा. हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए वोटर को फोटो मतदाता आईडी प्रूफ प्रस्तुत करना होगा. ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो आईडी प्रूफ प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिये वैकल्पिक फोटो आईडी प्रूफ दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा.

वैकल्पिक फोटो आईडी प्रूफ दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा नौकरी कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो लगी हुई पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द/राज्य सरकार/लोक उपयन/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक इन्साफ एवं अधिकारिता मंत्रालय हिंदुस्तान गवर्नमेंट आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है.

यह भी आदेश दिया गया है कि इन पर लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए. बशर्ते निर्वाचक की पहचान EPIC से सुनिश्चित की जा सके. यदि कोई निर्वाचक फोटो आईडी प्रूफ प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे.

इसके लिए शर्त है कि उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में भी हो. फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करना होगा. किसी भी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचकों को, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर वोटर लिस्ट में दर्ज़ है, उन्हें मतदान केन्द्र में सिर्फ़ मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान डॉक्यूमेंट्स नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा.

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