श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर मुस्लिम पक्ष ने की ऐसी मांग, SC बोला…
नई दिल्ली: मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद टकराव मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि टकराव मुद्दे में उच्चतम न्यायालय ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद टकराव मुद्दे में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने उच्च न्यायालय में सभी निचली अदालतों में चल रहे 15 मुकदमों को ट्रांसफर करने के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया था। साथ ही मुसलमान पक्ष ने इस मुद्दे में उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई पर रोक की भी मांग की थी। लेकिन, उच्चतम न्यायालय की तरफ से मुसलमान पक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया गया और उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी रहने का रास्ता साफ कर दिया।
बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा की जिला न्यायालय में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद टकराव मुद्दे में चल रहे सभी मुकदमा को उच्च न्यायालय ट्रांसफर कर लिया था। उच्च न्यायालय ने तब बोला था कि सभी मुकदमे एक जैसे हैं और इनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर निर्णय होना है। ऐसे में न्यायालय के समय को बचाने के लिए बेहतर यही होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो। उच्च न्यायालय के इसी निर्णय को मुसलमान पक्ष ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद टकराव पर उच्चतम न्यायालय ने बोला कि अभी मस्जिद के सर्वे पर रोक बढ़ाई जा रही है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद टकराव मुद्दे में न्यायालय ने मुसलमान पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई टाल दी है। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। इस दौरान उच्चतम न्यायालय ने शाही ईदगाह मस्जिद की कमेटी की याचिका पर नोटिस जारी किया और संबंधित पक्षों को उत्तर दाखिल करने को कहा।
सुप्रीम न्यायालय में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मुद्दे की सुनवाई कर रही है, जहां अभी इस पर सुनवाई टल गई है। सोमवार को उच्चतम न्यायालय को कहा गया कि इस मुकदमा में हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल मुकदमे की मेन्टेनेबिलिटी पर प्रश्न खड़े करने वाली मुसलमान पक्ष की याचिका पर उच्च न्यायालय मंगलवार को सुनवाई करने जा रही है। बता दें कि इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ईदगाह मस्जिद सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस मुद्दे पर न्यायालय ने बोला था कि उच्च न्यायालय में इस पर सुनवाई जारी रहेगी. लेकिन, सर्वे के लिए न्यायालय कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक जारी रहेगी।