उत्तर प्रदेश

ज्ञानवापी-आदि विश्वेश्वर से जुड़े तीन और मामलों में विभिन्न अदालतों में सुनवाई

वाराणसी जिला न्यायालय ने एएसआई के सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने का समय बढ़ा दिया है दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम (ASI) ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश करने के लिए न्यायालय से 15 दिन का समय मांगा था जिसे न्यायालय ने मंजूर करते हुए सिर्फ़ 10 दिन का समय दिया है बतादें कि 17 नवंबर को एएसआई को न्यायालय में सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन एएसआई ने रिपोर्ट पेश करने के लिए न्यायालय से और समय मांग लिया था समय बढ़ाने को लेकर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी लेकिन शोकावकाश के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी थी सर्वेक्षण रिपोर्ट का समय बढ़ाने को लेकर शनिवार को सुनवाई हुई और न्यायालय ने आदेश दिया

क्या है पूरा मामला

दिल्ली की राखी सिंह सहित पांच स्त्रियों की शृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों के पूजा अधिकार की मांग वाली अर्जी पर जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया है वादी स्त्रियों का बोलना था कि सालों से ज्ञानवापी परिसर में आदिविश्वेश्वर, पार्वती, शृंगार गौरी, हनुमान जी सहित अन्य विग्रह विद्यमान है जिसे पूर्व में विदेशी आक्रांताओं ने क्षतिग्रस्त कर मलबे से ढक दिया है शृंगार गौरी सहित कुछ विग्रह दिख रहे हैं, लेकिन उनके पूजन से रोका जाता है दूसरे संप्रदाय के लोग उन्हें भी क्षतिग्रस्त करने पर आमादा हैं अदालत ने सुनवाई करते हुए न्यायालय कमीशन की कार्रवाई की जिसमें वुजूखाना में सामने आई आकृति को हिन्दू पक्ष ने शिवलिंग कहा तो मुसलमान पक्ष ने फव्वारा कहा बाद में वुजूखाना को शीर्ष न्यायालय के आदेश पर सील कर दिया गया हिन्दू पक्ष की मांग पर न्यायालय ने परिसर के शेष हिस्सों की तथ्यों की सत्यता परखने के लिए बिना किसी क्षति पहुंचाए वैज्ञानिक ढंग से सर्वे का आदेश दिया था एएसआई ने चार अगस्त से तीन नवम्बर तक परिसर में लगातार सर्वे किया

तीन भिन्न-भिन्न मामलों में भी सुनवाई

ज्ञानवापी-आदि विश्वेश्वर से जुड़े तीन और मामलों में शुक्रवार को विभिन्न अदालतों में सुनवाई होगी स्पेशल सीजीएम न्यायालय में शिवलिंग आकृति को क्षतिग्रस्त करने के आरोपितों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है तो एडीजे सप्तम की न्यायालय परिसर में उर्स और चादरपोशी की मांग वाली अर्जी पर पक्षकार बनने की अर्जी को सुनेगी सिविल न्यायधीश एफटीसी की न्यायालय में ज्ञानवापी परिसर में गैरहिन्दुओं के प्रवेश पर रोक को सुना जाएगा

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