कौशांबी के महेवा घाट पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ आयुध अधिनियम की धाराओं में किया केस दर्ज
कौशांबी के महेवा घाट थाना पुलिस ने 2 युवकों के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। युवकों पर इल्जाम है कि उन्होंने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया में अत्याधुनिक हथियार के साथ वायरल की थी। जिसका संज्ञान लेकर थाना पुलिस के दरोगा विनोद सिंह ने तहरीर देकर युवकों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों युवकों की तलाश मे जुटी है। थाना प्रभारी के अनुसार जल्द आरोपियों को अरैस्ट कर कारावास भेजा जाएगा।
सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने कहा कि 23 सितंबर को सोशल मीडिया पर दो पुरुष गैरकानूनी रूप से शास्त्रों को लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। उन दोनों व्यक्तियों के बारे में जानकारी की गई। तो ज्ञात हुआ कि सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं। दोनों आदमी ज्ञानेंद्र उर्फ ज्ञानू पुत्र कुशल प्रजापति, मनीष पुत्र हनुमान निवासी रानीपुर थाना महेवा घाट के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों द्वारा सोशल मीडिया में गैरकानूनी रूप से सोशल मीडिया पर शस्त्रों का प्रदर्शन करना कानून के अनुसार क्राइम की श्रेणी में आता है। जिसके कारण उन्होंने थाना पुलिस को तहरीर देकर अपराध नंबर 180/23 मे आयुध अधिनियम की धारा 1959 की धारा 5,7 और 27 में केस दर्ज कराया है।
थाना प्रभारी रजनीकान्त के मुताबिक, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। जल्द उन्हें अरैस्ट कर कारावास भेजने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी पता लगाने का कोशिश किया जाएगा, कि इतने अत्याधुनिक हथियार युवकों के पास कैसे आए और यह किसके है। जांच के दौरान लाइसेंसी शस्त्र होने की हालत मे संबन्धित के खिलाफ भी लिखा पढ़ी की कार्रवाई की जाएगी।