यूपी के मंत्रिपरिषद ने किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली शुल्क में छूट देने का किया फैसला
लखनऊ। यूपी मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को एक अहम फैसला में किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली के शुल्क में सौ फीसदी तक की छूट देने का निर्णय किया है। इस फैसला से प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को लाभ होगा। राज्य गवर्नमेंट के एक प्रवक्ता ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल में शत -प्रतिशत तक की छूट दे दी है। इस फैसला से प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि इस योजना के अनुसार किसानों को एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूप पर कोई भी बिल देने की जरूरत नहीं होगी। उनका बोलना था कि इसके अतिरिक्त यदि उससे पहले का भी कोई बिल बकाया है तो गवर्नमेंट उसके लिए ब्याज रहित और सरल किस्तों में बिल चुकाने के लिए योजना लाएगी क्योंकि गवर्नमेंट ने 2024-25 के बजट में भी 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप पर नहीं देना होगा बिल
सत्तारूढ़ बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से निजी नलकूप पर बिजली शुल्क में सौ-फीसदी छूट देने का वादा किया था। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद लोकभवन में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि राज्य में लगभग 14 लाख 73 हजार ग्रामीण नलकूप हैं, जबकि शहरी नलकूपों की संख्या 5,188 हैं। उन्होंने बोला कि इन दोनों ही तरह के नलकूपों पर किसानों को बिजली बिल पर छूट का फायदा मिलेगा।