जमुई के भू अर्जन पदाधिकारी और उनकी पत्नी की पांच करोड़ 78 लाख की संपत्ति मिला जब्त का आदेश
पटना। करप्शन के मुद्दे में बिहार में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आय अधिक संपत्ति मुद्दे को लेकर जमुई के तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी अशोक कुमार और उनकी पत्नी मुन्नी देवी की पांच करोड़ 78 लख रुपए की संपत्ति बरामद करने का आदेश सामने आया है। पटना की विशेष नज़र न्यायालय ने दंपती के अतिरिक्त उनके संबंधियों के नाम पर जमा की गई चल संपत्ति बरामद करने का आदेश दिया है। निगरानी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश बृजेश कुमार पाठक द्वारा यह निर्णय सुनाया गया है। आलोक कुमार द्वारा और उनके संबंधियों को युक्त चल संपति 30 दिनों के अंदर जिलाधिकारी को सौंपने का आदेश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर जिलाधिकारी को उनकी संपत्ति बरामद करने का निर्देश दिया गया है। आदेश के मुताबिक, अब यह संपत्ति गवर्नमेंट की हो जाएगी।
निगरानी के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार की मानें तो तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी आलोक कुमार के विरुद्ध वर्ष 2017 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुद्दे की जांच के दौरान नज़र ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान नज़र ने उनके पास से 5 करोड़ 78 लाख रुपए की चल संपत्ति का पता लगाया और उसे बरामद कर लिया था।
निगरानी ने जांच में इस बात की जानकारी हासिल की कि आरोपी आलोक कुमार ने निजी वित्तीय संस्थान के अतिरिक्त किसान विकास पत्र शेयर और म्युचुअल फंड में अपनी पत्नी और गरीबी संबंधियों के नाम पर यह चल संपत्ति अर्जित की थी। इस संपत्ति को बरामद कर गवर्नमेंट के पास रखने के लिए विशेष न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद नज़र न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया है।
आरोपों के अनुसार, आलोक कुमार ने अपने पद का जमकर दुरुपयोग किया था। उन्होंने एक फाइनेंस कंपनी में 5 करोड़ अपनी पत्नी साला सरहज समेत परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम जमा किया था जिसका नज़र जांच के दौरान इसका खुलासा किया गया था। आलोक कुमार पास आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुद्दा नज़र न्यायालय में चल रहा है। करप्शन के इस मुद्दे में नज़र विभाग द्वारा की गई यह कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।