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टैक्स सेविंग विकल्प: टैक्स बचाने के लिए चुनें ये विकल्प

नयी दिल्ली. हर करदाता को समय पर टैक्स चुकाना होता है ऐसे में कई करदाता टैक्स बचत के विकल्प तलाशते हैं. इनकम टैक्स विभाग करदाताओं को टैक्स छूट का फायदा प्रदान करते हैं. यदि आप भी टैक्स बचाने का विकल्प तलाश रहे हैं तो यह समाचार आपके काम की है.

एफडी

5 वर्ष की अवधि वाली एफडी में आप इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80सी के अनुसार 1.5 लाख रुपये का कर फायदा प्राप्त कर सकते हैं. आपको बता दें कि एफडी में 7 से 8 प्रतिशत ब्याज मिलता है एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है, हालांकि आप इस पर टैक्स कटौती का फायदा उठा सकते हैं.

पीपीएफ

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के निवेशकों को टैक्स छूट भी मिलती है इसके लिए लॉक इन पीरियड समाप्त होना चाहिए आपको बता दें कि लॉक-इन पीरियड 15 वर्ष है. पीपीएफ में मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है

इक्विटी लिंक्ड बचत योजना

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) में आप 1 वर्ष में 1 लाख रुपये तक का टैक्स रिडेम्पशन कर सकते हैं. हालांकि, इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है 10 फीसदी का पूंजीगत फायदा कर लागू है.

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) पर 6.8 प्रतिशत का ब्याज मिलता है इस योजना में कोई जोखिम नहीं है इस योजना में आप 1 वित्तीय साल में 1.5 लाख रुपये की टैक्स कटौती कर सकते हैं.

बीमा

जीवन बीमा पॉलिसियों में भी टैक्स छूट मिलती है. इसमें आप 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट ले सकते हैं

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक स्वयंसेवी योजना है. इस स्कीम में भी आप आयकर एक्ट के 80CCD (1B) के अनुसार 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं

कर्मचारी भविष्य निधि

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के जरिए भी टैक्स बचाया जा सकता है इसमें आप 80C के अनुसार 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स फायदा ले सकते हैं

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेशकों को टैक्स छूट का फायदा मिलता है. यह फायदा 60 साल से अधिक उम्र के निवेशकों को मिलता है.

Sukanya Samriddhi Yojana

बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) प्रारम्भ की गई है यह एक टैक्स फ्री स्कीम है यानी इसके ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है

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