15 साल पुरानी बाइक को इलेक्ट्रिक गाड़ी में बदले, जानें नया नियम
Bike News. राष्ट्र में डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपनी 10 वर्ष पुरानी डीजल और 15 वर्ष पुरानी कार, बाइक या स्कूटर को बिना अनुमति और जानकारी के इलेक्ट्रिक गाड़ियों में धड़ल्ले से बदलवा रहे हैं। लोग इस तरह का काम अपने पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग से बचाने के लिए करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सवारी करने के शौक में ऐसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को परिवहन विभाग के नियमों की जानकारी नहीं होती है और बिना जानकारी के ही पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदल देते हैं। खासकर स्क्रैप में जाने वाली गाड़ियों को भी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने लगे हैं। लेकिन, क्या आपको पता है कि इन पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में परिवर्तित करवाया जा सकता है? क्या हिंदुस्तान में परिवहन कानून इसकी इजाजत देता है? राज्यों के परिवहन कानून इस बारे में क्या कहता है?
बता दें कि हाल के वर्षो में पेट्रोल बाइक से चलना काफी महंगा हो गया है। इसलिए लोग नयी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने के बजाए अपनी पुरानी बाइक में ही इलेक्ट्रिक किट लगा रहे हैं। लोग नयी गाड़ियां खरीदने के बजाए पुरानी गाड़ियों से चलना अधिक पसंद कर रहे हैं। लेकिन, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि क्या कार, बाइक या स्कूटर को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आप परिवर्तित करा सकते हैं या नहीं। यदि आप इंजन बदलवाते हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए। यदि नियम नहीं है और आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों में परिवर्तित करा रहे हैं तो आरटीओ आप पर कितना जुर्माना ठोक सकता है या फिर आपकी वाहन क्या स्क्रैप में भी डाल सकती है?
क्या बाइक को आप इलेक्ट्रिक इंजन में बदल सकते हैं?
आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि अभी तक राष्ट्र के परिवहन कानून के अनुसार आप पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में परिवर्तित नहीं करा सकते हैं। लेकिन, कई राज्यों ने अपने यहां पुरानी गाड़ियों में कुछ शर्तों के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में परिवर्तित करने पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ महीने में इस पर केंद्र गवर्नमेंट भी जरूरी फैसला ले सकती है। लेकिन, अभी आप पुरानी गाड़ियां जो स्क्रैप में जाने लायक है, इलेक्ट्रिक में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं।
गाजियाबाद के आरटीओ प्रशासन राहुल श्रीवास्तव मीडिया हिंदी के साथ वार्ता में कहते हैं कि अभी तक पुरानी कार, बाइक या स्कूटर को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने के लिए परिवहन मंत्रालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे जनपद में इस तरह की गाड़ियां यदि सड़क पर चलती पाई जाती हैं तो उसे पकड़ कर स्क्रैप में भेज दिया जाता है। यदि दूसरे जनपद की रजिस्टर्ड गाड़ियां मिलती हैं तो उस पर 5000 रुपये जुर्माना लगा कर संबंधित आरटीओ को इस बात की जानकारी दे दी जाती है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट के मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम की धारा 52 के अनुसार पेट्रोल इंजन बाइक में आप इलेक्ट्रिक इंजन नहीं लगवा सकते।’
कुलमिलाकर लोग जानकारी के अभाव में अपनी पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट करवा रहे हैं। पेट्रोल इंजन और गियर बॉक्स तक लोग निकलवा कर इलेक्ट्रिक इंजन वाहन में फिट करवा ले रहे हैं। लेकिन, जब सड़क पर चल रही इस तरह की गाड़ियों पर परिवहन विभाग की नजर पड़ती है तो ऐसी गाड़ियों को भी स्क्रैप में भेज दिया जाता है। इसलिए आप अपनी बाइक में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं कराएं, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जानकारी में परिवर्तन हो जाए। यह एक अवैध काम है। इसके लिए प्रशासन आप पर कार्रवाई भी कर सकता है।