Pakistan News: ‘एक्स’ की सेवाओं को निलंबित किये जाने से सिंध हाई कोर्ट नाखुश
Pakistan News: पाकिस्तान में सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ की सेवाओं को फरवरी से लगातार निलंबित किये जाने को लेकर सिंध उच्च न्यायालय नाखुश है। मुद्दे पर अप्रसन्नता जताते हुए सिंध उच्च न्यायालय आज यानी ने बुधवार को गृह मंत्रालय को एक हफ्ते के भीतर निलंबन के संबंध में अपना फैसला रद्द करने का निर्देश दिया है। ‘जियो न्यूज’ की एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अकील अहमद अब्बासी ने ‘एक्स’ की सेवाओं पर निलंबन को लेकर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बोला कि गृह मंत्रालय को ऐसा करके क्या हासिल हो रहा है।
पाकिस्तान ने दिया था राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे का हवाला
बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ की सेवाओं को पाक ने फरवरी में निलंबित कर दिया था। समाचार के मुताबिक पाक दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) ने पिछले महीने न्यायालय को कहा था कि उसने गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों से निर्देश मिलने के बाद सोशल मीडिया मंच पर रोक लगा दी है। ‘द न्यूज इंटरनेशनल’ की समाचार के मुताबिक नियामक संस्था के बयान के बाद, गृह मंत्रालय ने एक अलग मुद्दे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सूचित किया था कि इंटरनेट पर अपलोड की गई सामग्री राष्ट्र की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।
याचिकाकर्ता ने दी यह दलील
सेवाओं के निलंबन को लेकर नाखुशी जताते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने बोला कि ‘एक्स’ और अन्य सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल करने से विस्फोट नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश ने बोला कि ऐसा लगता है कि ‘एक्स’ की सेवाओं को निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने बोला कि यदि गृह मंत्रालय 17 फरवरी को जारी किए गए निर्देशों को वापस नहीं लेता है तो न्यायालय अपना आदेश पारित करेगी। इसके बाद न्यायालय ने सुनवाई नौ मई तक के लिए स्थगित कर दी और गृह मंत्रालय को उक्त तारीख पर सोशल मीडिया मंच की सेवाओं को निलंबित किये जाने का कारण बताने का निर्देश दिया।