फ्लाइट में यात्रियों को कितनी शराब परोसी जाए इस बारे में DGCA ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
How much alcohol serve in flight: फ्लाइट में एक यात्री को कितने ML शराब परोसी जाए, इस बारे में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने उच्चतम न्यायालय को जानकारी दी है. दरअसल, 2022 में एयर इण्डिया की दो भिन्न-भिन्न उड़ानों में नशे में यात्रियों ने कथित तौर दूसरे यात्रियों पर पेशाब कर दिया था. इन घटनाओं के बाद एक स्त्री (मामले में पीड़िता) ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. याचिका में ऐसे मामलों को रोकने के लिए डीजीसीए से एसओपी बनाने और कठोर निर्देश जारी करने का आग्रह किया था. न्यायालय ने पिछली सुनवाई पर डीजीसीए से इस बारे में उत्तर मांगा था.
शराब परोसने को लेकर ये है नियम
हाल ही में डीजीसीए ने इस मुद्दे में शीर्ष न्यायालय में अपना जबाब दाखिल किया है. डीजीसीए ने न्यायालय बोला कि इस तरह के अभ्रद व्यवहार से निपटने के लिए एविएशन रिक्वायरमेंट्स (सीएआर) होती है. जिसमें विमान में शराब परोसने की सीमा के बारे में साफ कहा गया है. डीजीसीए के मुताबिक नियमों के मुताबिक किसी यात्री को कितनी शराब परोसी जाए जिससे वह अनियंत्रित न हो, विमान में कोई अभ्रद व्यवहार न करे ये एयरलाइन और मौके पर एयरलाइन के क्रू मेंबर्स के विवेक पर निर्भर करता है.
सुप्रीम न्यायालय में दिए गए तर्क
अदालत में पेश याचिका में बोला गया था कि एयर इण्डिया की उड़ान में पेशाब करने के मुद्दे में क्रू मेंबर्स ने असंवेदनशीलता बरती. याची का इल्जाम था कि क्रू मेंबर्स ने इस मुद्दे से निपटाने में ढिलाई बरती थी. जिससे उनकी गरिमा को हानि पहुंचा है. बता दें याची विमान में पेशाब करने के एक मुद्दे में पीड़िता है. याची का इल्जाम था कि क्रू मेंबर्स ने आरोपी को अधिक शराब परोसी. घटना होने पर उन पर समझौता करने के लिए दबाव बनाया. इसके अतिरिक्त वे घटना की सूचना पुलिस को देने संबंधी अपने कर्तव्य में भी विफल रहे.