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पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को जारी किया नोटिस

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित जमीन भ्रष्टाचार मुद्दे में कारावास में बंद हैं. उन्हें प्रवर्तन निदेशालय यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अरैस्ट किया था. हालांकि, अब हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है. उन्होंने अपनी याचिका में बोला है कि उच्च न्यायालय गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर  निर्णय नहीं सुना रहा है. अब उच्चतम न्यायालय ने हेमंत सोरेन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है.

6 मई को होगी सुनवाई

सुप्रीम न्यायालय ने हेमंत  सोरेन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है. प्रवर्तन निदेशालय को न्यायालय में उत्तर देना है. सोरेन ने अपनी याचिका में अंतरिम जमानत मांगी है. 6 मई को न्यायालय मुद्दे की अगली सुनवाई करेगी. उच्चतम न्यायालय ने ये भी बोला है कि यदि उच्च न्यायालय चाहे तो इस बीच सोरेन की याचिका पर आदेश दे सकता है. जिसमें सोरेन ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है.

याचिका में क्या बोला गया है?

हेमंत सोरेन की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई कर रही है. पिछले दिनो उच्चतम न्यायालय में हेमंत सोरेन की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने बोला था कि उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन की जमानत पर निर्णय सुरक्षित रखा हुआ है लेकिन निर्णय नही सुना रहा है जिसके वजह से हेमंत सोरेन चुनावी प्रचार में हिस्सा नही ले पा रहे है.

पीएमएलए न्यायालय से हेमंत को लगा था झटका

रांची की विशेष पीएमएलए न्यायालय ने भूमि भ्रष्टाचार मुद्दे में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. बता दें कि हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के आखिरी संस्कार में शामिल होने के लिए पीएमएलए न्यायालय से 13 दिनों के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने हेमंत सोरेन को जमानत देने से इनकार कर दिया.

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