मनीष सिसौदिया के वकील ने चली ऐसी हरकत कि शरमा गए जज
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस : दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI मुद्दे में इल्जाम तय करने के लिए ट्रायल प्रारम्भ न करने की मांग वाली याचिका पर आज राउज एवेन्यू न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें न्यायालय ने CBI से उत्तर मांगा है। उधर, न्यायालय ने CBI मुद्दे में मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। अब इस मुद्दे की सुनवाई 7 मई को होगी।
कोर्ट आरोपी के वकील के व्यवहार से नाराज है
सुनवाई के दौरान बहस समाप्त होते ही आरोपी के वकील न्यायालय से चले गए। इसके बाद वकील ने इस मुद्दे में न्यायालय की नाराजगी जाहिर करते हुए न्यायधीश से बोला कि, ‘हमें न्यायालय रूम से बाहर नहीं निकाला गया। हम इस मुद्दे के लिए माफी मांगते हैं।’ न्यायधीश ने नाराजगी जताते हुए कहा, ”हमने ऐसा व्यवहार पहली बार देखा है। जैसे ही आपकी बहस ख़त्म हुई, आप सभी न्यायालय से बाहर चले गये. आपका व्यवहार कैसा है कि आप सभी बिना न्यायालय की अनुमति लिए न्यायालय से बाहर जाते रहे और न्यायालय को बिना बताए निकलते रहे.’
आवेदक के वकील ने न्यायालय से क्या कहा?
याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय को कहा कि, ‘दिल्ली शराब नीति से जुड़े मुद्दे की अभी भी CBI जांच चल रही है।’ जिसके उत्तर में CBI ने उनकी दलील का विरोध किया। आवेदक के वकील ने न्यायालय को कहा कि, ‘केस की सुनवाई के दौरान आईओ ने बोला था कि तीन महीने में जांच पूरी कर ली जाएगी, लेकिन जांच अभी भी जारी है। न्यायालय के आदेश के बाद मुद्दे में गिरफ्तारियां की गईं और 164 लोगों के बयान दर्ज किए गए। ऐसे में अभी इल्जाम तय करने पर सुनवाई प्रारम्भ नहीं की जानी चाहिए।’
सीबीआई ने न्यायालय में क्या कहा?
उधर, CBI ने आरोपी के वकील की दलील का विरोध करते हुए कहा, ‘मामले में जितनी भी चार्जशीट दाखिल की गई हैं, हम उन सभी पर बहस करेंगे।’ दलील सुनने के बाद न्यायालय ने कहा, ‘हमें अभी तक आवेदन की कॉपी नहीं मिली है। इस मुद्दे में अगली सुनवाई 7 मई को होगी। बता दें कि बुधवार (24 अप्रैल) को राउज एवेन्यू न्यायालय में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसौदिया की सुनवाई तिहाड़ कारावास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. सिसौदिया को पिछले वर्ष फरवरी में अरैस्ट किया गया था।