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सुप्रीम कोर्ट पहुंचे CM अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने गुरुवार की शाम को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख कर आबकारी नीति (Excise Policy) से जुड़े धनशोधन मुद्दे में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिये जाने का निवेदन किया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को इस मुद्दे में दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया था. इसके कुछ घंटों बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सूत्रों ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की खंडपीठ द्वारा अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करने के बाद उनकी याचिका पर तुरन्त सुनवाई का निवेदन करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की हाई कोर्ट की पीठ ने संरक्षण के निवेदन संबंधी आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है. समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका पर भी उसी दिन (22 अप्रैल) सुनवाई होगी. हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से केजरीवाल की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण के निवेदन संबंधी अर्जी पर अपना उत्तर दाखिल करने को भी कहा.

उच्च कोर्ट ने कहा, ‘‘हमने दोनों पक्षों को सुना है और हम इस स्तर पर (संरक्षण देने के लिए) इच्छुक नहीं हैं. प्रतिवादी उत्तर दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है.प्रवर्तन निदेशालय ने जांच से संबंधित डॉक्यूमेंट्स न्यायालय के समक्ष रखे और बोला कि पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाने के पर्याप्त कारण और सामग्री उपस्थित है. अंतरिम राहत के लिए आवेदन केजरीवाल की उस याचिका का हिस्सा है जिसमें पूछताछ के लिए उन्हें जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती दी गई है.  

केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी नौवें समन के मद्देनजर न्यायालय का रुख किया है. नौवें समन में केजरीवाल को बृहस्पतिवार को पेश होने के लिए बोला गया था. यह मुद्दा 2021-22 के लिए दिल्ली गवर्नमेंट की आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित करप्शन और धनशोधन से संबंधित है. इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. मुद्दे में ‘आप’ नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल इल्जाम पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है.

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