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इस विधानसभा सीट के लिए चुनाव की नामांकन प्रक्रिया को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी

महाराष्ट्र में अकोला पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव पर 26 अप्रैल को उपचुनाव होने वाला था लेकिन अब उपचुनाव पर रोक लगा दी है. दरअसल चुनाव आयोग ने उपचुनाव इस सीट पर होने वाले उपचुनाव पर इसलिए रोक लगाने का निर्णय किया है क्योंकि इस सीट पर जीत दर्ज करने वाले नए सदस्य को एक वर्ष से भी कम का समय मिलेगा. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बोला है कि इस सीट पर उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है.

बता दें कि इस विधानसभा सीट के लिए चुनाव की नामांकन प्रक्रिया को लेकर गजट नोटिफिकेशन गुरुवार को ही जारी किए गए थे और यहां उपचुनाव 26 अप्रैल को कराया जाना था और चार जून को चुनाव का परिणाम घोषित होना था. अब निर्वाचन आयोग का बोलना है कि उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच के निर्देश का पालन करते हुए अकोला पश्चिम सीट पर उपचुनाव के नोटिफिकेशन को रद्द किया जा रहा है.

हाई न्यायालय ने लगाई रोक

जस्टिस अनिल किल्लोर और जस्टिस एम एस जवालकर की पीठ ने मंगलवार को ही बोला था कि अकोला पश्चिम विधानसभा सीट पर कोई उपचुनाव नहीं कराया जाएग. कोर्ट ने बोला था कि यह जन अगुवाई अधिनियम की धारा 151 (ए) का उल्लंघन है. बता दें कि अकोला पश्चिम विधानसभा सीट निवर्तमान विधायक गोवर्धन शर्मा के मृत्यु के कारण खाली हो गई थी. वह भाजपा के नेता थे और उनका तीन नवंबर 2023 को मृत्यु हो गया ता. न्यायालय का बोलना है कि उनके मृत्यु से खाली हो गई इस सीट पर उपचुनाव इसलिए नहीं कराए जाएंगे क्योंकि जो भी इस सीट पर जीत दर्ज करेगा उसे एक वर्ष से भी कम समय मिलेगा.

कोर्ट में दी गई थी अर्जी

कोर्ट ने यह निर्देश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दी, जिसमें याचिकाकर्ता ने बोला था कि महाराष्ट्र में कुछ समय बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं ऐसे में उपचुनाव कराना पैसे की बर्बादी है. इसके साथ याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि चार जून को नतीजे आने के बाद विधायक को काम करने के लिए सिर्फ़ चार महीने का समय मिलेगा.

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