रामनवमी पर घर से बाहर निकलने से पहले देख लें यह नया रूट चार्ट
महापर्व रामनवमी के अवसर पर बोकारो के विभिन्न अखाड़ों के श्रद्धालु द्वारा जुलूस निकाला जाएगा। ऐसे में लोगों की सुरक्षा और विधि प्रबंध को ध्यान रखते हुए बोकारो जिला प्रशासन और बोकारो ट्रैफिक विभाग द्वारा 17 अप्रैल को दोपहर 02.00 बजे से रात 10.00 बजे तक यातायात प्रबंध में परिवर्तन किया गया है। कई रूटों पर वाहनों के परिचालन में पाबंदी लगाई है। ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार ने बोकारो के संवेदनशील और डेंजर ट्रैफिक जोन को ध्यान में रखते हुए जरूरी परिवर्तन किए हैं।
इन जगहों पर है भारी वाहनों की नो एंट्री
> पेटरवार की ओर से उकरीद मोड़ की ओर आने वाले भारी गाड़ी को जरीडीह टोल के पास रोका जाएगा।
> पुरूलिया की ओर से आई०टी०आई० मोड़ की ओर आने वाले भारी गाड़ी को पिण्ड्राजोरा चेक पोस्ट एवं आई०टी०आई० मोड़ पर रोका जाएगी।
> चन्दनकियारी की ओर से जोधाडीह मोड़ की ओर आने वाले भारी गाड़ी को भवानीपुर साईड के पास रोका जाएगा।
> धनबाद की ओर से जोधाडीह मोड़ की ओर आने वाले भारी गाड़ी को तेलमच्चो टोल के पास रोका जायेगा।
> इलेक्ट्रोस्टील की ओर से आने वाले भारी वाहनों को तेलगड़िया मोड़ पर रोका जाएगी।
छोटी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग
> बालीडीह की तरफ से उकरीद मोड़ की ओर आने वाले चार पहिया / तीन पहिया गाड़ी का परिचालन बांयी तरफ वर्जित रहेगा। सभी चार पहिया/तीन पहिया गाड़ी का परिचालन स्टेशन मोड़ से उकरीद मोड़ तक दाहिने तरफ से होगा।
> नयामोड़ से उकरीद मोड़ की ओर जाने वाले सभी प्रकार के गाड़ी का परिचालन सेक्टर-12 मोड़ से होते हुए पुलिस लाईन से होते हुए उकरीद मोड़ जायेंगे।
माराफारी से नयामोड़ की ओर आने वाली भारी गाड़ी का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगी तथा भारी गाड़ी को रेलवे पुल के पास रोकी जायेगी।
> चास की ओर से आने वाले तथा उकरीद मोड़ की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन सेक्टर-12 मोड़ से बांए पुलिस लाईन होते हुए हाईवे से उकरीद मोड़ जायेंगे।
> सेक्टर-11 की ओर से हवाई अड्डा की ओर आने वाले सभी प्रकार के गाड़ी का परिचालन पत्थरकट्टा चौक से दाहिने गाँधी चौक होते हुए जायेंगे। राजेन्द्र चौक से राम मंदिर चौक की ओर जाने वाले वाहनों का परिचालन जुलूस के समय वर्जित रहेगा।
उकरीद मोड़ बंद रहेगा
नए मोड़ से उकरीद मोड़ जाने वाले मार्ग पर जुलूस के समय बस का परिचालन वर्जित रहेगा और संबंधित थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्र अन्तर्गत वाहनों को निर्धारित समय और स्थल पर रोकना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश दिनांक 17.04.2024 के लिए कारगर होगा।