दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, क्या जेल से चलेगी सरकार
Will Delhi Have President Rule : दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को दिल्ली शराब नीति मुद्दे में अरैस्ट कर लिया गया था. इसे लेकर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से प्रवर्तन निदेशालय को कई समन जारी किए जा चुके थे. इन सब के बीच प्रश्न उठ रहा है कि दिल्ली की गवर्नमेंट का क्या होगा?
आप नेताओं ने दावा किया है कि केजरीवाल कारावास से ही गवर्नमेंट चलाएंगे. लेकिन, क्या सच में ऐसा संभव है, इसे लेकर नियम क्या कहते हैं, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? इस रिपोर्ट में जानिए ऐसे ही प्रश्नों के जवाब.
इस मुद्दे पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट
संविधान जानकारों का बोलना है कि इस बात की आसार नहीं दिख रही है कि केजरीवाल कारावास के अंदर से दिल्ली की गवर्नमेंट चला पाएंगे. पहले कभी ऐसा होता हुआ नहीं देखा गया है. एक रिटायर न्यायधीश का बोलना है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी कारावास जाता है तो उसे सस्पेंड करने का कानून है. नेताओं को लेकर ऐसी कोई रोक नहीं है.
लेकिन, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है. इस स्थिति में यदि कारावास गए सीएम त्याग-पत्र नहीं देते हैं तो यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है. ऐसा पहले नहीं देखा गया कि किसी पीएम या किसी राज्य के सीएम ने कारावास में रहते हुए गवर्नमेंट चलाई हो.
जेल के नियमों का करना होगा पालन
राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने अरैस्ट किया है. यदि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो यह निर्णय न्यायालय करेगी कि वह सीएम बने रह सकते हैं या नहीं. योगेंद्र नारायण का बोलना है कि इसमें संविधान के नियमों का कोई लेना-देना नहीं है.
इसके अतिरिक्त कारावास में रहते हुए केजरीवाल को उन्हीं नियमों का पालन करना होगा जो बाकी कैदियों के लिए हैं. ऐसे में कारावास में रहते हुए गवर्नमेंट चलाना प्रैक्टिकल रूप से न तो सरल दिखता है न संभव. नियमों के मुताबिक कारावास से हुए वह सिर्फ़ पत्र लिख पाएंगे और वह भी जब चाहें तब नहीं.