राजकोट में दलित की हाॅस्पिटल में इलाज के दौरान मौत, परिवार ने पुलिस पर लगाया ये आरोप
Dalit youth dies in Rajkot: गुजरात के राजकोट में दलित की हाॅस्पिटल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई. दलित को पुलिस ने रविवार रात पड़ोस में झगड़े के बाद हिरासत में लिया था. वहीं पुरुष के परिवार ने बोला कि पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद उसकी मृत्यु हुई है. घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने मृतशरीर लेने से मना कर दिया. उन्होंने गुनेहगार पुलिस वालों को अरैस्ट करने की मांग की है.
वहीं कांग्रेस पार्टी विधायक जिग्नेश मेवाणी ने बोला कि राजकोट के आदमी की पुलिस हिरासत में मर्डर की गई है. राजकोट के पुलिस आयुक्त राजू भार्गव ने बोला कि घटना में शामिल पुलिस वालों की पहचान कर ली गई हैं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. राजकोट के अंबेडकरनगर निवासी हमीर उर्फ गोपाल राठौड़ की शहर के एक निजी हाॅस्पिटल में मृत्यु हो गई. उसे मालवीय नगर थाना पुलिस ने रविवार रात पड़ोस में लड़ाई करने के कारण हिरासत में लिया था.
पुलिस कमिश्नर बोले- दोषियों को नहीं बख्शेंगे
मामले में राजकोट के पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव ने बोला कि 30 वर्ष के हमीर गुर्दे और डायबिटीज जैसी रोंगों से जूझ रहा था. पुलिस उसे किसी और से जुड़ी काॅल के संबंध में पुलिस स्टेशन लाई थी. इस दौरान उसने हस्तक्षेप करने की प्रयास की. परिजनों का इल्जाम है कि पुलिस की पिटाई के बाद वह कोमा में चला गया और दो दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई. अभी हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का प्रतीक्षा है.
पत्नी ने दर्ज करवाई एफआईआर
हमीर की पत्नी गीता ने अपनी कम्पलेन में बोला कि अंबेडकर नगर से सटे खोडियार नगर में रहने वाले राजू सोलंकी नाम के शख्स का रविवार रात अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया राजू का बेटा जयेश हमारे घर घर आया और कहने लगा कि उसके पड़ोसी ने पुलिस बुला ली है जयेश ने हमीर से बोला कि यदि वह हस्तक्षेप करे तो मुद्दा सुलझ सकता है. इसके बाद हमीर जयेश के साथ चला गया.
बेहोशी की हालत में लाए थे घर
एफआईआर के मुताबिक गीता की सास केशर ने पड़ोसी नानजीभाई को घटना के बारे में सूचित किया इसके बाद वे मालवीय नगर थाने गए वे रात में सोमवार को 1 बजे हमीर को अपने स्कूटर में बेहोशी की हालत में घर लेकर आए. गीता ने कहा कि जब वे घर आए तो कोमा में थे. उन्होंने टाॅयलेट भी अंदर ही कर दी थी जिसके बाद वह उनके कपड़े बदल रही थी इस दौरान मैंने उनके शरी पर लगे चोटों के निशान देखें थे. गीता की कम्पलेन के आधार पर मंगलवार सुबह मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 323 के अनुसार मुद्दा दर्ज किया गया है.