अंतर्राष्ट्रीय

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को रोका गया आगामी चुनाव लड़ने से…

 

केप टाउन: चुनाव आयोग ने बोला कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को मई में होने वाले आनें वाले चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है, जैसा कि अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है.
दक्षिण अफ्रीका में 29 मई को आम चुनाव होंगे, जो 1994 में रंगभेद की समापन के बाद सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी वोट होने की आशा है.

अल जज़ीरा के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति ज़ूमा 2021 में न्यायालय की अवमानना ​​के इल्जाम में कारावास जाने के बाद अपने करियर को फिर से प्रारम्भ करने के कोशिश में हाल ही में गठित यूएमखोंटो वीसिज़वे (एमके) (स्पीयर ऑफ द नेशन) पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं.

चुनाव लड़ने से रोकने के पीछे का कारण

चुनाव आयोग के अध्यक्ष मोसोथो मोएप्या ने कहा, “पूर्व राष्ट्रपति जुमा के मुद्दे में, हां, हमें एक विरोध मिली थी, जिसे बरकरार रखा गया है.

उन्होंने कहा, ”जिस पार्टी ने उन्हें नामांकित किया है, उसे सूचित कर दिया गया है” और इस कदम पर विरोध जताने वालों को भी सूचित कर दिया गया है.
अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, 1994 में सत्ता में आने के बाद पहली बार सत्तारूढ़ अफ़्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी (एएनसी) 50 फीसदी से नीचे गिरने की कगार पर है.

इस क्रिया के लाभ

कमजोर अर्थव्यवस्था और करप्शन और कुप्रबंधन के आरोपों के बीच पार्टी को समर्थन की आवश्यकता है
कथित तौर पर, यदि एएनसी 50 फीसदी की सीमा से नीचे सुरक्षित रहती है, तो यह पार्टी को, जो कभी नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में थी, पद पर बने रहने के लिए गठबंधन बनाने के लिए विवश कर देगी.

ज़ूमा की कारावास अवधि

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में उनकी अध्यक्षता में वित्तीय करप्शन और भाईचारे की जांच करने वाले पैनल के लिए गवाही देने से इनकार करने के बाद उन्हें जून 2021 में 15 महीने कारावास की सजा सुनाई गई थी.

उनके कारावास जाने से विरोध प्रदर्शन, दंगे और लूटपाट हुई जिसमें 350 से अधिक लोग मारे गए. बाद में, उन्हें अपने कार्यकाल के दो महीने बाद ही मेडिकल पैरोल पर रिहा कर दिया गया.

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, एक अपील न्यायालय ने बाद में निर्णय सुनाया कि ज़ूमा की रिहाई गैरकानूनी रूप से दी गई थी और उसे वापस कारावास भेजने का आदेश दिया गया.

लेकिन सुधार केंद्र में लौटने पर, उन्हें रामफोसा द्वारा अनुमोदित अहिंसक अपराधियों की सजा से तुरंत फायदा हुआ.

चुनाव आयोग से मार्गदर्शन

चुनाव आयोग ने एक बयान में बोला कि संविधान के तहत, “कोई भी आदमी जिसे किसी क्राइम के लिए गुनेहगार ठहराया गया हो और बिना जुर्माने के विकल्प के 12 महीने से अधिक जेल की सजा सुनाई गई हो” वह चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है.

इसके अतिरिक्त, ज़ूमा 1990 के दशक में उपराष्ट्रपति रहते हुए हथियार खरीद घोटाले में करप्शन के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं.

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