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Loksabha Election 2024: प्रथम चरण के चुनावों के लिए आज से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया

प्रदेश में प्रथम चरण के चुनावों के लिए हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के साथ ही समस्त रिटर्निंग ऑफिसरों द्वारा जारी लोक सूचना के मुताबिक पहले चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि प्रथम चरण में प्रदेश के 12 लोकसभा क्षेत्रों गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनूं, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर में 19 अप्रैल को मतदान होगा.

अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन भरने का काम प्रारम्भ हो जाएगा. 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. मतगणना 4 जून को होगी.

उन्होंने कहा कि लोक अगुवाई अधिनियम, 1951 के भीतर राजस्थान लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 25 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये जमानत राशि जमा करना होगी.

नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 आदमी समेत कुल 5 लोग ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे. आरओ कार्यालय के 100 मीटर के भीतर नामांकन भरने पहुंचे आदमी के काफिले के सिर्फ़ 3 वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से प्रारम्भ होगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी. दोपहर 3 बजे के बाद कक्ष में किसी भी आदमी को प्रवेश करने या डॉक्यूमेंट्स लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

गुप्ता ने निर्देश दिए कि संबंधित आरओ हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं और नामांकन भरने के लिए निर्धारित पूरी अवधि में अपने कार्यालय में मौजूद रहकर संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराएं.

अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ-पत्र आदि के साथ आना होगा. यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो उसे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी. एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है एवं अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है.

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